चाइना डोर बेचने पर पुलिस ने दी दुकानदारों को सख्त चेतावनी

शहर में चाइना डोर बेचने पर दुकानदारों पर होगी कार्रवाई, शाजापुर जिला मुख्यालय पर चाइना डोर से 7 वर्षीय मासूम के घायल होने के बाद प्रशासन जागरूक नजर आ रहा है बीती रात को शुजालपुर पुलिस विभाग द्वारा शहर में घूम कर दुकानों पर सर्चिंग की गई । दुकानदारों को समझाएं दी गई कि जिले में चाइना डोर प्रतिबंधित है इसके विक्रय करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी । प्रदेश भर में मकर संक्रांति के त्योहार के अवसर पर पतंग की बिक्री तेजी से होती है, इसी के आड़ में अवैध रूप जानलेवा चाइना डोर भी बेचा जाता है। भारत में चाइनीज मांझा (चायना डोर), जिसे नायलॉन या सिंथेटिक मांझा भी कहा जाता है, प्रतिबंधित है। इसका मुख्य कारण है कि यह बेहद मजबूत और खतरनाक होता है, जिससे मानव और पक्षियों को गंभीर चोटें पहुंचती हैं। यह प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और विभिन्न राज्यों में स्थानीय कानूनों के तहत लागू किया गया है।
उल्लंघन पर दंड
चाइना डोर के उपयोग या बिक्री पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसमें जुर्माना और सजा शामिल हो सकती है।