मध्य प्रदेश में निजी वाहनों पर लगे हूटर, फ्लैशलाइट, VIP स्टीकर और गलत नंबर प्लेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई – 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू

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मध्य प्रदेश में निजी वाहनों में हूटर, फ्लैशलाइट (लाल, पीली, नीली बत्ती), वीआईपी स्टीकर और गलत नंबर प्लेट का दुरुपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए प्रदेशभर में 1 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 तक 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करें।

VIP भ्रमण के दौरान पकड़ा गया था अनाधिकृत वाहन

कुछ दिन पहले प्रदेश के एक जिले में वीआईपी मूवमेंट के दौरान एक निजी वाहन पकड़ा गया था, जिस पर अनाधिकृत रूप से वीआईपी पहचान दर्शाने वाला स्टीकर, हूटर और फ्लैशलाइट लगी हुई थी। इस वाहन पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। इसके बाद प्रशासन ने ऐसे सभी अनधिकृत वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।

क्या है आदेश?

प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस अभियान के तहत निजी वाहनों में –
हूटर
✅ फ्लैशलाइट (लाल, पीली, नीली बत्ती)
✅ वीआईपी स्टीकर
✅ गलत नंबर प्लेट

का अवैध रूप से उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इस दौरान उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान काटा जाएगा, जब्त किया जाएगा और कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

क्यों जरूरी है यह अभियान?

पुलिस प्रशासन का कहना है कि निजी वाहनों में हूटर और फ्लैशलाइट का इस्तेमाल आम जनता में भ्रम और भय उत्पन्न करता है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है। साथ ही, कुछ लोग वीआईपी स्टिकर लगाकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। इन्हीं कारणों से अब 15 दिनों तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।

जनता से अपील

प्रशासन ने आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे नियमों का पालन करें और यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से हूटर, फ्लैशलाइट या वीआईपी पहचान का दुरुपयोग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।

प्रदेश में VIP कल्चर पर लगाम लगाने की तैयारी!

इस अभियान के तहत अब प्रदेश में निजी वाहनों पर लगे हूटर और वीआईपी स्टीकर की मनमानी नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 1 मार्च से 15 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के नतीजे जल्द ही देखने को मिलेंगे।

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